पंचायत कल्याण कोष योजना: पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता
लाभार्थी और राशि
पद और सहायता राशि:
• ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष: ₹10 लाख
• जिला पंचायत सदस्य: ₹5 लाख
• क्षेत्र पंचायत सदस्य: ₹3 लाख
• ग्राम पंचायत सदस्य: ₹2 लाख 
इसके अतिरिक्त:
• यह सहायता पद पर रहते हुए आकस्मिक या दुर्घटनावश मृत्यु के समय ही मान्य है 
• प्रतिनिधियों की "पद पर रहते हुए मृत्यु", आत्महत्या या आपराधिक मामलों को छोड़कर, पर केंद्रित है।
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आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन:
1. मृतक प्रतिनिधि के पारिवारिक सदस्य/आश्रित वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर दर्ज करें 
आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
• मृतक की पहचान, निधन का प्रमाण
• पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डॉक्टर प्रमाणपत्र (उपयुक्त स्थिति में)
• ग्राम/खंड विकास अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र
• बैंक खाते का विवरण
• अन्य सहायक दस्तावेज (रिलेशनशीप, जाति/आय प्रमाण, मोबाइल आदि)

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