निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना: पंजीकृत श्रमिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा
मुख्य विशेषताएं
1. लाभार्थी
यह योजना केवल उन्हीं श्रमिकों के लिए लागू है जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं।
2. मृत्यु सहायता
यदि पंजीकृत श्रमिक की सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है, तो सरकार ₹2 लाख की सहायता राशि देती है।
दुर्घटना में मृत्यु होने पर यह राशि ₹4 लाख तक हो सकती है।
3. दिव्यांग सहायता
किसी दुर्घटना के कारण यदि श्रमिक पूर्णतः दिव्यांग हो जाता है, तो उसे ₹4 लाख तक की राशि दी जाती है।
आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में यह राशि ₹1 लाख से ₹2 लाख तक हो सकती है, दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार।
4. पात्रता
o श्रमिक उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
o पंजीकरण की अवधि कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए।
o दुर्घटना कार्यस्थल पर हुई हो या कार्य से संबंधित हो, तो प्राथमिकता दी जाती है।
5. आवेदन प्रक्रिया
o आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
o आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट, FIR (यदि हो), बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि जमा करने होते हैं।
o आवेदन की समीक्षा के बाद बोर्ड द्वारा सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
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